By News14india/Sharanjeet singh
रायपुर। पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सेवा निवृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण के निराकरण के लिए सेवानिवृत कर्मचारी अटके हुए हैं। कार्यालयों कोषालय का चक्कर काटकर भटक रहे हैं तथा झटका खाने के लिए मजबूर है। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि संघ की मांग कर पर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि ने 30 अप्रैल 24 को एक निर्देश जारी कर पेंशन बनाने व भुगतान के लिए दिशा निर्देश स्पष्ट किया है। जिसके अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा कुल कॉरपस राशि में से एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त शासन का अंशदान को मुख्य लेखा शीर्ष 8229-200-0088 एवं एनपीएस अंतर्गत शासकीय अंशदान का प्राप्त लाभांश को मुख्य लेखा शीर्ष 8229-200- -0667 में पृथक पृथक चालान के माध्यम से जमा किया जावेगा। इसके लिए आहरण संवितरण अधिकारी एनएसडीएल की वेबसाइटwww,npsscra,nsdl,co,in हेतु एनएसडीएल कंपनी में हेतु प्राप्त डीडीआओ लॉगिन आईडी का उपयोग कर कर्मचारियों का PRAN स्टेटमेंट परीक्षण करेंगे तथा वित्त निर्देश 11 बाते 2023 के अनुसार राशि जमा करने के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। इस संबंध में जिला कोषालय से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। डीडीओ सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा ओपीएस विकल्प चयनित शासकीय सेवक द्वारा जमा किए गए चालान की प्रति व उसमें संलग्न आवश्यक दस्तावेज तथा पहचान पत्र एवं ओपीएस विकल्प चयन संबंधी सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि को सत्यापित कर आगामी कार्यवाही हेतु संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को चालान एवं उसके वितरण विवरण जीपीएस लोगों में अपलोड किए जाने के लिए प्रेषित करेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक एवं पेंशन कार्यालय सेवानिवृत्ति शासकीय सेवक का चालन अपलोड की कार्रवाई सीधे आभार पोर्टल में करते हुए जारी किया जा रहा था। उक्त प्रक्रिया के स्थान पर वेबसाइट में सेवानिवृत्ति ओटीएस विकल्प चयन किए गए शासकीय सेवक की सूची प्रदर्शित होगी। संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा उक्त सूची के अपलोड चालान ऑप्शन में सेवानिवृत्ति शासकीय सेवा का चालन विवरण अपलोड किया जावेगा। श्री झा ने कहा है कि इस लंबी प्रक्रिया से 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवक, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के बाद इस जटिल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं एवं कार्यालय से झटका खा रहे हैं। संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन आहरण संवितरण अधिकारी से प्राप्त दस्तावेजों यथा चालान की राशि सहलेखा शीर्ष तथा दस्तावेजों की छाया प्रति का सूक्ष्मता पूर्वक परीक्षण कर आगामी कार्यवाही हेतु संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ को प्रेषित करेंगे। इसे प्राप्त सेवा निवृत शासकीय सेवकों के प्रकरणों में संचनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जमा चालान का परीक्षण कर सेटलमेंट की कार्यवाही जीपीएस लोगों पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। संचनालय कंडिका 5 के अंतर्गत समायोजित किए गए प्रकरणों की जानकारी भी ऑनलाइन में प्रदर्शित करेगा। इसके पश्चात संचनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ द्वारा सेटलमेंट किए जाने के पश्चात आहरण संविधान अधिकारी द्वारा आभार पेंशन पोर्टल में पेंशन अपलोड की जाकर इस हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा संबंधित शासकीय सेवक का पेंशन भुगतान ब आदेश जारी किया जाएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी भी पूर्णतः पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं है तथा पेंशन के लिए लोगों को चक्कर काटना पड़ रहा है।